क्या बार एसोसिएशन बिजली बिलों के भुगतान से छूट का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा

हाईकोर्ट अधिवक्ता बार एसोसिएशन, जबलपुर और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी बिजली आपूर्ति के वियोग के खिलाफ उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और बिल की वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने बार की चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन व्यापक निहितार्थों पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। पीठ ने इस मामले को अगस्त के लिए निर्धारित एक समान लंबित मामले के साथ जोड़ दिया।

न्यायमूर्ति भट्टी ने बार द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली की लागत को वहन करने वाले सामान्य उपभोक्ताओं के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए। उन्होंने रेखांकित किया कि संसद, सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट जैसी संस्थाओं को भी अपनी बिजली की खपत के लिए भुगतान करना आवश्यक है।

बार एसोसिएशन की याचिका में मध्य प्रदेश राज्य और विधि विभाग से उनके बिजली के खर्च को वहन करने का भी आह्वान किया गया। उनके वकील ने पिछले डिवीजन बेंच के फैसले पर प्रकाश डाला, जिसमें न्याय प्रणाली में उनकी आवश्यक भूमिका का हवाला देते हुए बार को ऐसे आरोपों से छूट दी गई थी।

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विचाराधीन लागत लगभग 94 लाख है, जिसमें बार सुविधाओं में वकीलों के लिए 70-80 चैंबर और 700-800 टेबल हैं।

कोर्ट ने बार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बावजूद, नोटिस जारी करने से पहले इस मुद्दे को बड़े परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

केस संदर्भ:

एम.पी. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 13331/2024

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