मनीष सिसौदिया को राहत से इनकार, कोर्ट द्वारा नाराजगी जताने के बाद वकीलों ने मांगी माफी

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक और झटका लगा जब राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान, सिसौदिया के वकीलों के अप्रत्याशित रूप से बाहर चले जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद उन्हें अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ी।

यह घटना सुनवाई के दौरान तीखी बहस के बाद हुई, जिसके बाद वकील बिना अनुमति के अदालत कक्ष से बाहर चले गए। न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व व्यवहार था, खासकर तब जब वकील अपनी दलीलें पेश करने के तुरंत बाद बिना किसी औपचारिक बर्खास्तगी या अदालत की अनुमति के चले गए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित शराब घोटाले के पीछे सिसोदिया को “किंगपिन” करार दिया है, इस आधार पर उन्हें जमानत देने के खिलाफ तर्क दिया है कि वह संभावित रूप से गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, 30 अप्रैल को फैसला आने की उम्मीद है।

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