आपसी सहमति से तलाक के बाद पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक पत्नी जो आपसी सहमति से तलाक के समय गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकारों को त्याग देती है, वह बाद की तारीख में अपने पूर्व पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है। अदालत ने गौतमबुद्ध नगर में पारिवारिक अदालत के आदेश को पलट दिया, जिसमें पति को पत्नी को 25,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

भरण-पोषण आदेश के खिलाफ पति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया, जबकि पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने गौरव मेहता (पति) और अनामिका चोपड़ा (पत्नी) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि पत्नी ने तलाक के समय अपने पति के खिलाफ सभी भविष्य के अधिकारों को माफ कर दिया था, इसलिए वह इसकी हकदार नहीं है।

यह मामला 27 फरवरी 2004 को हुई एक शादी से जुड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप अभिमन्यु नाम का एक बेटा पैदा हुआ। विवादों के कारण, जोड़े ने 16 जून 2006 को नई दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी। पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह भविष्य में पति से गुजारा भत्ता नहीं मांगेगी। बेटे के वयस्क होने तक माँ के साथ रहने की व्यवस्था थी, साथ ही पिता को नियमित रूप से मिलने का अधिकार दिया गया था।

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20 अगस्त 2007 को तलाक को अंतिम रूप दिया गया और तब से यह जोड़ा अलग-अलग रह रहा है। बाद में पत्नी ने अपने बेटे की ओर से गौतमबुद्ध नगर की पारिवारिक अदालत में धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप पति को बेटे के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 15,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

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