अंकित सक्सेना हत्याकांड: दिल्ली की अदालत ने तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई

दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को अंकित सक्सेना की हत्या में शामिल तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिनकी 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सार्वजनिक दृश्य में हत्या कर दी गई थी।

तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सुनील कुमार शर्मा ने 2 मार्च को आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया।

एएसजे शर्मा ने अकबर अली, शाहनाज़ बेगम और मोहम्मद सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिन्हें पिछले साल 23 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने हाल ही में सक्सेना के संबंध में पीड़ित प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिनकी मां उनके पिता के निधन के बाद परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य हैं।

मुआवजे के आकलन के लिए रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी और न्यायाधीश ने इसे रिकॉर्ड पर लिया।

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दिल्ली पुलिस ने पहले इस अपराध के लिए दोषियों को अधिकतम सजा देने की दलील दी थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से दोषियों की सजा पर नरम रुख अपनाने का आग्रह किया था।

मामले की जांच के दौरान, यह पता चला कि सक्सेना एक अलग धर्म की लड़की के साथ रिश्ते में था और अपराध को अंजाम देने वाले लड़की के माता-पिता और मामा थे, जो उनके अंतरधार्मिक रिश्ते का विरोध करते थे। बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया।

दोषियों के खिलाफ आरोपों में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) शामिल हैं। इसके अलावा, शाहनाज़ बेगम को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का भी दोषी ठहराया गया है।

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