संदेशखाली: शाजहान शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है:कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, जिन पर संदेशखली में यौन अत्याचार और जमीन हड़पने का आरोप है।

अदालत ने निर्देश दिया कि शेख, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, राज्य के गृह सचिव को महिलाओं पर यौन अत्याचार और आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों पर शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में पक्षकार बनाया जाए।

READ ALSO  हिन्दी राष्ट्रभाषा है; पश्चिम बंगाल के गवाहों से यूपी कोर्ट में हिंदी में बयान देने की उम्मीद है: सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि शेख को मामले में पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि वह भाग रहा है और ईडी पर भीड़ के हमले के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। अधिकारी 5 जनवरी को

Video thumbnail

शेख को गिरफ्तार करने से पुलिस पर रोक है या नहीं, इस पर स्पष्टीकरण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी की प्रार्थना पर, खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कोई रोक नहीं है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

अदालत ने कहा कि एक अलग मामले में, उसने केवल सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन पर रोक लगाई थी, जिसे एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच करने का आदेश दिया था।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने नाना-नानी की जगह पिता को मां विहीन बच्चे की अभिरक्षा दी- जानिए विस्तार से

न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य सहित खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामला 4 मार्च को फिर से सुनवाई के लिए आएगा।

Related Articles

Latest Articles