अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
डीवी आनंद, तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसे 4 मार्च तक वापस करना होगा।
पिछले हफ्ते बालाजी ने एक याचिका दायर कर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्त करने की मांग की थी।
बाद में, अदालत ने बालाजी की रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी, जब पूर्व मंत्री को यहां केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया था।
द्रमुक नेता को 14 जून, 2023 को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से मंत्री के रूप में उनका इस्तीफा पिछले सप्ताह राज्यपाल आरएन रवि ने स्वीकार कर लिया था।