दिल्ली की अदालत ने आप नेता मनीष सिसौदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति “घोटाले” में गिरफ्तार वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसौदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने क्रमश: सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।

सीबीआई ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया।

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