सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं है क्योंकि यह एक नीतिगत मुद्दा है।
पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, कहा, “हम यह कैसे कर सकते हैं। यह एक नीतिगत मामला है। हम उनसे चुनाव चिन्ह हथकड़ी लगाने के लिए नहीं कह सकते। आप इसे वापस लें।”
जैसे ही पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, वकील ने मामला वापस ले लिया और इसे वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।
शीर्ष अदालत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह की मांग करने वाली सुधीर नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।