छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मॉडल कोड के कथित उल्लंघन पर हाल के विधानसभा चुनावों में विधायक के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू द्वारा सोमवार को जारी आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हो गयी.
यह याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने दायर की थी, जिन्होंने पाटन सीट से भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था और असफल रहे थे।
याचिकाकर्ता के वकील टीके झा ने कहा, विजय बघेल ने दलील दी कि 15 नवंबर को पाटन निर्वाचन क्षेत्र में शाम 5 बजे के बाद जुलूस निकालकर भूपेश बघेल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान का उल्लंघन किया।
उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने भूपेश बघेल के चुनाव को रद्द करने और उन्हें छह साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है।
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की है।