मारपीट का मामला: संगरूर अदालत ने पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा की सजा पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी

संगरूर जिले की अदालत ने 2008 के हमले के एक मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की सजा पर गुरुवार को 31 जनवरी तक रोक लगा दी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंत्री द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अरोड़ा को अंतरिम राहत दी।

अरोड़ा के वकील योगेश गुप्ता ने कहा, “अदालत ने मंत्री की सजा पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी और आदेश की अंतिम घोषणा के लिए मामले को स्थगित कर दिया।”

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सुनाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरोड़ा ने अपनी सजा के खिलाफ जिला अदालत में अपील दायर की थी।

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उनकी अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई.

अरोड़ा और आठ अन्य को संगरूर जिले की एक अदालत ने 21 दिसंबर को 15 साल पुराने मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें अरोड़ा के एक रिश्तेदार ने उन पर अपने घर में हमला करने का आरोप लगाया था।

मंत्री के बहनोई राजिंदर दीपा की शिकायत पर, नौ लोगों पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 452 (घर-अतिचार) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) शामिल है।

कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल की कैद और धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनाई थी.

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भगवंत मान कैबिनेट में अरोड़ा के पास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, मुद्रण और स्टेशनरी, रोजगार सृजन और प्रशिक्षण और शासन सुधार विभाग हैं।

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 5 जनवरी को मुख्यमंत्री मान को पत्र लिखकर सवाल उठाया था कि शीर्ष अदालत के निर्देशों की अवहेलना करते हुए दोषी की सदस्यता क्यों नहीं छीन ली गई है।

पुरोहित ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया था, जिसके अनुसार अगर किसी विधायक को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है और दो साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

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शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल से मांग की थी कि अरोड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका जाए।

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