अदालत ने जयललिता के सोने और हीरे के आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता से जब्त किए गए कीमती सामानों को पड़ोसी राज्य की सरकार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।

इसके बाद तमिलनाडु सरकार इन सोने और हीरे के आभूषणों के निपटान पर आवश्यक कार्रवाई करेगी जो जयललिता और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में भौतिक साक्ष्य का हिस्सा थे।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मुकदमा कर्नाटक में आयोजित किया गया था और इसलिए सभी भौतिक साक्ष्य अब न्यायालय की हिरासत में कर्नाटक के खजाने में हैं।

Video thumbnail

XXXII अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र अदालत की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश एच ए मोहन ने सोमवार को आदेश पारित किया।

READ ALSO  ‘सभी याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करें; कल तक वेबसाइट पर अंक अपलोड करें’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी-पीसीएसजे (मुख्य) 2022 अनियमितताओं के मामले में यूपीपीएससी को निर्देश दिया

अदालत ने पहले कहा था कि जयललिता के परिजन उन संपत्तियों के हकदार नहीं हैं जो राज्य द्वारा जब्त की गई हैं। विशेष सीबीआई अदालत ने जयललिता की भतीजी और भतीजे जे दीपा और जे दीपक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

गहनों को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश देते हुए, विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा: “गहनों की नीलामी करने के बजाय, उन्हें तमिलनाडु राज्य के गृह विभाग के माध्यम से सौंपकर तमिलनाडु को हस्तांतरित करना बेहतर है।”

Also Read

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट में कोर्ट फीस वृद्धि के विरोध में वकील बुधवार को करेंगे हड़ताल

न्यायालय ने तब निर्देश जारी किया कि तमिलनाडु गृह विभाग “पुलिस के साथ-साथ सचिव स्तर के सक्षम व्यक्तियों को आने और गहने इकट्ठा करने के लिए अधिकृत करे।”

इसी आदेश में विशेष अदालत ने कर्नाटक को राज्य में चलाए गए मुकदमे के खर्च के लिए पांच करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. भुगतान चेन्नई में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जयललिता से संबंधित खाते में सावधि जमा से किया जाएगा।

READ ALSO  ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह बताना कि झगड़े का वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, लोक सेवक पर हमला नहीं है: मुंबई अदालत

जयललिता, उनकी पूर्व करीबी सहयोगी वी शशिकला, वीएन सुधाकरन, जो जयललिता के बदनाम पालक पुत्र हैं, और शशिकला की भाभी जे इलावरसी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा बेंगलुरु की विशेष अदालत द्वारा चलाया गया था।

Related Articles

Latest Articles