मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट शाही-ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
मामला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने था।
न्यायालय ने आदेश दिया:
नोटिस जारी किया जाये। स्थानांतरण मामले के साथ, 23 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाये। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रह सकती है लेकिन आयोग को अगली तारीख तक निष्पादित नहीं किया जा सकता है।