पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच पर सीबीआई ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की।
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने भी कथित अवैध भर्तियों को लेकर कई उम्मीदवारों की नियुक्तियां वापस लेने पर अपनी स्थिति बताते हुए अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया।
हाई कोर्ट के आदेश पर एसएससी द्वारा भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित खंडपीठ, कक्षा 9-12 के शिक्षकों और समूह-सी और समूह-डी कर्मचारियों के रूप में उम्मीदवारों के चयन से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर सुनवाई कर रही है। साल 2016.
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 15 जनवरी को की जाएगी।