एमपी-एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई शनिवार को 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि वकील न्यायिक कार्यशाला में व्यस्त थे।
यह मामला 4 अगस्त, 2018 को भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मुकदमे से उपजा है, जिन्होंने गांधी पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने कहा कि कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए अदालत में न्यायिक कार्यशाला के कारण वकील उपलब्ध नहीं थे।
उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले में गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने कांग्रेस नेता को 6 जनवरी को तलब किया।
इससे पहले पिछले साल 18 नवंबर को न्यायाधीश योगेश यादव ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की थी और गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया था।
सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मिश्रा हनुमानगंज के निवासी हैं।