उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सिडकुल हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की जमीन कंपनियों को आवंटित करने पर सिडकुल से जवाब मांगा।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें तर्क दिया गया कि आवंटन में सिडकुल द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने सिडकुल को एक सप्ताह के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी तय की गई है.
पर्यावरण प्रभाव आकलन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड (SIDCUL) को आवंटित भूमि पर ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है।
जनहित याचिका में दावा किया गया था कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रावधानों का पालन किए बिना सिडकुल, हरिद्वार द्वारा औद्योगिक कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है।