स्कूली छात्रा से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा

ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने एक स्कूली लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अनिता साहू ने शनिवार को 13 गवाहों, मेडिकल और वैज्ञानिक रिपोर्टों की जांच के बाद बिसीपाड़ा गांव के नागार्जुन बिसोई (27) को लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा ने कहा, अदालत ने बिसोई पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिसोई ने 19 मई, 2022 को स्कूल जाते समय 14 वर्षीय लड़की को फुसलाया और उसे अपनी बाइक पर फुलबनी शहर ले गया। अपने गांव लौटते समय बिसोई ने उसे जबरदस्ती एक पहाड़ पर खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

लड़की की मां ने 21 मई, 2022 को फुलबनी सदर पुलिस स्टेशन में बिसोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

READ ALSO  पत्नी को गर्भावस्था समाप्त करने के लिए मजबूर करना क्रूरता के बराबर है: हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles