हाल के एक फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने उपिंदर कौर मल्होत्रा द्वारा दायर तीन स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पारिवारिक मामलों को फैमिली कोर्ट से नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। 22 नवंबर, 2023 को न्यायमूर्ति नवीन चावला द्वारा दिए गए फैसले में दिसंबर 2022
