हाल ही में, पटना हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI-सह-विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम, बक्सर द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के फैसले को पलटते हुए, आपराधिक अपील में अपीलकर्ता सत्यमनु कुमार सिंह को बरी कर दिया। अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ), धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम
