आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) पी सुधाकर रेड्डी ने किया, जबकि वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने नायडू की ओर से बहस की।
सुनवाई के दौरान, दलीलें सीआईडी द्वारा लागू किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और कथित घोटाले में नायडू की भूमिका की डिग्री समेत अन्य पर केंद्रित रहीं।
हाई कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
वर्तमान में, नायडू चार सप्ताह की अस्थायी जमानत पर हैं और हाल ही में हैदराबाद के एक अस्पताल में उनकी मोतियाबिंद सर्जरी हुई है। वह अपने हैदराबाद स्थित आवास में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।
नायडू को 28 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में रिपोर्ट करना होगा।