ओडिशा: जादू-टोने के संदेह में जोड़े को जलाकर मारने के मामले में 17 को उम्रकैद की सजा

ओडिशा के जाजपुर जिले की अदालत ने तीन साल पहले जादू-टोना करने के संदेह में एक जोड़े को जलाकर मार डालने के मामले में गुरुवार को 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले में उन्हें दोषी ठहराने के बाद, जाजपुर रोड के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हृषिकेश आचार्य ने 17 लोगों में से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

7 जुलाई, 2020 की देर रात कलिंग नगर इलाके के निमापाली गांव में कई ग्रामीण दंपति के घर में घुस गए, जिनकी पहचान शैला बलमुज और सांबरी बलमुज के रूप में हुई और जादू-टोना के संदेह में उन पर हमला कर दिया।

Play button

बाद में उन्होंने दंपति के घर में आग लगा दी जिसमें व्यक्ति और उसकी पत्नी की जलकर मौत हो गई।

READ ALSO  चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नाम या चुनाव चिन्ह का उपयोग करने से रोक

सरकारी वकील रजत कुमार राउत के अनुसार, अदालत ने 20 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया।

Related Articles

Latest Articles