हाई कोर्ट ने पार्टी के नाम, लेटरहेड का उपयोग करने पर ओपीएस की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा

मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर एक अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उन्हें पार्टी के नाम, ध्वज, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोक दिया था।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने अंतरिम निषेधाज्ञा देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पनीरसेल्वम द्वारा दायर अपील पर बिना कोई तारीख बताए आदेश सुरक्षित रख लिया।

पीठ ने पनीरसेल्वम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद पांडियन और अब्दुल सलीम और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी की ओर से विजय नारायण की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति एन सतीशकुमार ने 7 नवंबर को पलानीस्वामी द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी, जिसमें ओपीएस को पार्टी के नाम, ध्वज, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी।

पन्नीरसेल्वम और उनके कुछ सहयोगियों को पिछले साल एआईएडीएमके की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जनरल काउंसिल की बैठक में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

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