अदानी समूह पर लेख: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा तलब किए गए 2 पत्रकारों को सुरक्षा दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी, जिन्होंने कथित तौर पर अडानी समूह पर उनके द्वारा लिखे गए एक लेख के संबंध में गुजरात पुलिस द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने पत्रकारों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और दोनों द्वारा दायर याचिकाओं पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

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पीठ ने कहा, ”सुनवाई की अगली तारीख तक हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा, हालांकि, उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए।”

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शीर्ष अदालत बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और क्लो नीना कोर्निश द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उनकी ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वे नहीं हैं जिन्होंने संबंधित रिपोर्ट लिखी है।

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इस सप्ताह की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर उनके द्वारा लिखे गए एक लेख के संबंध में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

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