पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाने वाले एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत को खारिज करते हुए यहां की एक अदालत ने कहा है कि राष्ट्रगान का उच्चारण करना इसे गाने के समान नहीं है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) एसबी काले ने सोमवार को शिकायत खारिज करते हुए कहा कि इसके अलावा, कार्यक्रम के वीडियो में बनर्जी को राष्ट्रगान के गायन के दौरान अचानक निकलते हुए नहीं देखा गया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हो गया।
राष्ट्रगान का ‘गाना’ और ‘कुछ शब्दों या पंक्तियों का उच्चारण करना’ दो अलग-अलग चीजें हैं और इन्हें एक-दूसरे से बराबर नहीं किया जा सकता। अन्यथा, एक शिक्षक या दर्शकों को इसे समझाने वाले वक्ता को राष्ट्रगान के अपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, अदालत ने कहा।
इसमें कहा गया है कि जब कानून बनाया गया था तो ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाना विधायिका का इरादा नहीं था।
भाजपा कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता ने एक शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2021 में उनकी मुंबई यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजने पर बनर्जी खड़े नहीं हुए थे।
उन्होंने उन पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया और अदालत से अनुरोध किया कि पुलिस को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ”वीडियो के 17 से 19 सेकंड के हिस्से (शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत) को देखने के बाद, मैंने पाया कि प्रासंगिक समय पर आरोपी राष्ट्रगान के कुछ शब्द पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। “
इसमें कहा गया है कि वीडियो में यह नहीं दिखाया गया कि बनर्जी राष्ट्रगान गा रही थीं या उन्होंने कभी इसे गाने की कोशिश की थी।
इसमें कहा गया है कि इसके अलावा, आरोपी को अचानक राष्ट्रगान गाना बंद करते या कार्यक्रम स्थल छोड़ते हुए नहीं देखा गया है
अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने केवल 17 से 19 सेकेंड का वीडियो फुटेज पेश किया और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की कि बनर्जी ने किस संदर्भ में राष्ट्रगान की पंक्तियां पढ़ीं। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा घटना की विस्तृत वीडियो फुटेज हासिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।