सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: सजा पर दलीलें 7 नवंबर को

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में दोषी ठहराए गए पांच लोगों के खिलाफ सजा की मात्रा पर बहस के लिए गुरुवार को 7 नवंबर की तारीख तय की।

एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि पांच दोषियों के हलफनामे के साथ परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा सजा-पूर्व रिपोर्ट (पीएसआर) सहित कुछ दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे।

रिपोर्ट और हलफनामे तैयार करने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध किया।

18 अक्टूबर को अदालत ने रवींद्र कुमार पांडे, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शिवसेना-यूबीटी गुट की याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles