सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: सजा पर दलीलें 7 नवंबर को

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में दोषी ठहराए गए पांच लोगों के खिलाफ सजा की मात्रा पर बहस के लिए गुरुवार को 7 नवंबर की तारीख तय की।

एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

READ ALSO  बॉम्बे हाई कोर्ट ने होर्डिंग विरोधी आदेशों का पालन न करने के लिए राज्य और नागरिक निकायों की आलोचना की

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि पांच दोषियों के हलफनामे के साथ परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा सजा-पूर्व रिपोर्ट (पीएसआर) सहित कुछ दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे।

Video thumbnail

रिपोर्ट और हलफनामे तैयार करने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध किया।

18 अक्टूबर को अदालत ने रवींद्र कुमार पांडे, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया।

READ ALSO  ट्रेन फायरिंग: बर्खास्त आरपीएफ जवान की जमानत खारिज; अदालत का कहना है, मन अच्छी तरह से व्यवस्थित स्थिति में था
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles