ओडिशा POCSO अदालत ने बलात्कार और हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

ओडिशा के सुंदरगढ़ में POCSO अधिनियम के तहत गुरुवार को एक 44 वर्षीय व्यक्ति को आठ साल पहले चार साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई।

अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो के पीठासीन पदाधिकारी महेंद्र कुमार सूत्रधर ने सुनवाई के दौरान 35 गवाहों से पूछताछ के बाद फांसी की सजा सुनाई.

उन्होंने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से लड़की की विधवा मां को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने को भी कहा।

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अदालत ने संबंधित अधिकारियों को मौत की सजा की पुष्टि के लिए कार्यवाही उड़ीसा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
संजीब केरकेट्टा ने बच्ची का अपहरण कर निर्माणाधीन बिल्डिंग में दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

उसने 21 अक्टूबर 2016 को रात 10 बजे के आसपास लड़की का अपहरण कर लिया जब वह अपनी विधवा मां और एक बहन के साथ अपने पड़ोसी के घर में सो रही थी।

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जब मां उस रात लड़की का पता लगाने में विफल रही, तो उसने अगले दिन सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। 25 अक्टूबर 2016 को डेंगीबाड़ी में एक चावल मिल के पास एक निर्माणाधीन मकान में लड़की का शव मिला था।

केरकेट्टा को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर पोक्सो अधिनियम के अलावा अपहरण, बलात्कार और हत्या से संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया।

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