केरल हाई कोर्ट ने भक्तों के लिए सबरीमाला तीर्थयात्रा को सुचारू बनाने पर पहले के आदेशों के कार्यान्वयन पर जोर दिया

केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में वार्षिक मंडलम-मकरविलक्कू सीज़न के दौरान भक्तों के लिए सुचारू तीर्थयात्रा के लिए अपने पहले के आदेशों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

आगामी सबरीमाला तीर्थयात्रा सीज़न से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए, अदालत ने भक्तों के परिवहन के लिए सजाए गए वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने सहित अपने पहले के निर्देशों का उल्लेख किया।

इस मुद्दे पर जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और सोफी थॉमस की पीठ ने विचार किया।

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को और सहायता मांगने से पहले एसडीआरएफ निधि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया

अपने पिछले आदेश में, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी वाहन, यहां तक कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें भी, सुरक्षा मानदंडों के विरुद्ध सजावट नहीं कर सकती हैं।

हालाँकि, इसने केएसआरटीसी बसों को विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी थी।

पीठ ने अपने नवीनतम आदेश में निर्देश दिया कि सबरीमाला के सन्निधानम में एक ऑफ-रोड एम्बुलेंस सहित दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Related Articles

Latest Articles