उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खेल के मैदान में नियमों का उल्लंघन कर झूले लगाने के मामले में मंगलवार को नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियां जब्त करने और उसके कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
कोर्ट ने नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी और चेयरमैन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को मामले की जांच कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
नंदा देवी मेले के दौरान मैदान में झूले लगाने के लिए आवेदन करने वाले एक ठेकेदार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि नगर पालिका ने निविदाएं आमंत्रित किए बिना उसका आवेदन खारिज कर दिया था।
अदालत ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।