उड़ीसा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कटक में सभी सड़क मरम्मत कार्य दो सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीआर सारंगी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कटक नगर निगम (सीएमसी) को 27 अक्टूबर को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।
अदालत शहर में सड़कों की स्थिति को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
इसने शुक्रवार को सीएमसी, पीडब्ल्यूडी, सड़क और पुल प्रभाग, ओडिशा जल निगम (वाटको) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया था.
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को बॉक्स-ड्रेन का काम अगले साल मार्च तक पूरा करने को भी कहा।