झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी द्वारा उन्हें समन जारी करने को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने कहा कि समन में उपस्थिति की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसलिए, मामले में कोई योग्यता नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को 14 अगस्त को रांची में संघीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और बाद की तारीख में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था।
सोरेन ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन अनुचित थे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समन पर उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उन्हें मामले में राहत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी।