हरियाणा की अदालत ने बेटी से तीन साल तक बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि यहां एक विशेष POCSO अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से तीन साल तक बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में, विशेष न्यायाधीश प्रशांत राणा ने उस व्यक्ति पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और सरकार/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित को पहले ही तीन लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि लंबित है।

READ ALSO  लखनऊ में हाईकोर्ट और प्रेस का स्टीकर लगाकर गांजा बेच रहा था युवक, मड़ियांव पुलिस ने पकड़ा, कार से 21 किलो गांजा बरामद

पीड़िता की मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने तीन साल तक उसके साथ बलात्कार किया था। जिला अटॉर्नी विकास शर्मा ने कहा, जब वह गर्भवती हो गई तो उसने अपनी आपबीती अपनी दादी को बताई।

Video thumbnail

लड़की ने अक्टूबर 2020 में यहां महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा, जब एफआईआर दर्ज की गई तब लड़की 15 साल की थी।

पीड़िता ने 16 साल की उम्र में एक लड़की को भी जन्म दिया और बच्चे का डीएनए दोषी से मेल खा गया। उन्होंने बताया कि बच्चे को एक एनजीओ ने गोद लिया है।

READ ALSO  समीर वानखेड़े को 3 दिन का नोटिस दिए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया

शर्मा ने कहा, अदालत ने पीड़िता के पिता को अपनी बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।

Related Articles

Latest Articles