दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के बेटे और तीन कोयला घोटाला मामलों के आरोपी देवेंद्र दर्डा को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 2 से 12 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति दी है।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने देवेंद्र को संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की यात्रा करने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि उन्होंने विदेश यात्रा के लिए अतीत में दी गई अनुमति का कभी दुरुपयोग नहीं किया और सभी नियमों और शर्तों का पालन किया।
हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने अपने पिता के साथ देवेंद्र को चार साल की जेल की सजा सुनाई थी।
बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील लंबित रहने तक जेल की सजा निलंबित कर दी थी।
“आरोपी को अतीत में कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने कभी भी इस तरह की अनुमति का दुरुपयोग नहीं किया और ऐसी अनुमति देते समय अदालत द्वारा लगाए गए सभी नियमों और शर्तों का पालन किया।
न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आवेदक संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन से विदेश यात्रा करने का हकदार है।”
27 सितंबर को पारित आदेश में, न्यायाधीश ने आरोपियों को तीनों मामलों में प्रत्येक में 20 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने उसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने या किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश न करने और किसी भी तरह से मुकदमे में बाधा डालने के लिए दी गई अनुमति का उपयोग न करने का भी निर्देश दिया।