कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारवाड़ विधायक विनय कुलकर्णी द्वारा जिले में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
कांग्रेस विधायक 2016 में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या का मुख्य आरोपी है.
इस साल मई में जब कुलकर्णी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तब भी उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
अब विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने शर्तों में छूट की मांग की और हाई कोर्ट का रुख किया. हालांकि, कोर्ट ने शनिवार को उनकी याचिका खारिज कर दी.
सीबीआई के वकील प्रसन्ना कुमार ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि कुलकर्णी पहले से ही मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी दलील दी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्य गवाहों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है।
मामले में कुलकर्णी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि वह क्षेत्राधिकार अदालत की अनुमति के बिना धारवाड़ में प्रवेश नहीं करेंगे।