दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में “संदेह का लाभ” देते हुए बरी कर दिया।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दो अन्य आरोपियों वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे का मामला साबित करने में विफल रहा। सुल्तानपुरी में हुई घटना के दौरान एक सिख व्यक्ति सुरजीत सिंह की मौत हो गई थी.
न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी सज्जन कुमार को संदेह का लाभ दिया जाता है और अपराध से बरी कर दिया जाता है।”
कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसमें धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (धारा 153 ए), किसी अपराध के लिए उकसाना (धारा 109), हत्या (धारा 302) और दंगा शामिल है। (147).
31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दंगे भड़क उठे थे।
दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।