सुप्रीम कोर्ट ने कथित पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर सोमवार को सीबीआई से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एजेंसी को नोटिस जारी किया और याचिका पर उसका जवाब मांगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनवरी में मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मोंडल, जो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं, ने जमानत के लिए प्रार्थना करते हुए कहा था कि वह मामले के सिलसिले में 145 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं।
सीबीआई ने प्रार्थना का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह उसके द्वारा जांच किए जा रहे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करके पशु तस्करी मामले की जांच को पटरी से उतार सकते हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया कि मंडल, अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए, बांग्लादेश में तस्करी के लिए बीरभूम जिले के माध्यम से मवेशियों के सुचारू परिवहन का मुख्य सूत्रधार था।
मंडल के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है.