बीआरएस नेता के कविता को समन की तारीख 10 दिन बढ़ाएंगे: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जारी किए गए समन की तारीख 10 दिन बढ़ा देगा।

एजेंसी ने समन जारी कर कविता को शुक्रवार को उसके सामने पेश होने को कहा था।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को बताया कि कविता पहले ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं और अगर उन्हें कोई कठिनाई हुई तो समन की तारीख बढ़ा दी जाएगी।

राजू ने पीठ से कहा, “वह दो बार पेश हो चुकी हैं। अगर वह व्यस्त हैं तो हम तारीख 10 दिन और बढ़ा देंगे।”

कविता की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उन्हें शुक्रवार के लिए ही बुलाया गया है।

READ ALSO  गुजरात हाईकोर्ट ने CBDT को ऑडिट योग्य करदाताओं के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया

जब पीठ ने मामले की सुनवाई 26 सितंबर को तय की, तो उनके वकील ने अपील की कि समन को तब तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति कौल ने राजू से पूछा, “क्या मुझे इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है या आप इसे करेंगे?”

एएसजी ने जवाब दिया, “हम यह करेंगे।”

शीर्ष अदालत भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने मामले में ईडी के समन को चुनौती दी है और गिरफ्तारी से सुरक्षा का अनुरोध किया है।

READ ALSO  विधायक अभय सिंह हत्या के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी

कविता ने गुरुवार को कहा था कि मामले में उन्हें जारी किया गया ईडी नोटिस राजनीति से प्रेरित है और पार्टी की कानूनी टीम इस पर भविष्य की कार्रवाई तय करेगी।

ईडी ने कुछ अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के मामले में पूछताछ के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को शुक्रवार को अपने दिल्ली कार्यालय में बुलाया था।

15 मार्च को शीर्ष अदालत कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

वह इससे पहले मार्च में ईडी के सामने पेश हुई थीं जब एजेंसी ने उनसे पूछताछ की थी। बीआरएस नेता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है.

READ ALSO  इलाहाबाद हाई कोर्ट: एससी-एसटी एक्ट के तहत पीड़ित को दिए गए अधिकारों का “दुरुपयोग और दुराचार नहीं होना चाहिए”; दुष्कर्म मामले में दो आरोपी जमानत पर रिहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles