कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई ने गुरुवार को मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया कि वह इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्हें “झूठा” और “पूरी तरह से निराधार” करार दिया।
पिल्लई के वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल की ओर से संबंधित मीडिया घरानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट “फर्जी खबर है और इसका उद्देश्य मामले को प्रभावित करना है”।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि पिल्लई तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता के करीबी सहयोगी थे।
ईडी ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में कविता से कई बार पूछताछ की है। उन्हें शुक्रवार को फिर से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
पिल्लई के वकील ने कहा कि उनके सरकारी गवाह बनने के दावे की सत्यता का पता लगाने के लिए न तो उनके मुवक्किल और न ही उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया गया।
“मीडिया रिपोर्टों की सामग्री जिसमें कहा गया है कि अरुण पिल्लई सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मामले में अपने बयान दर्ज किए हैं, पूरी तरह से निराधार, स्पष्ट रूप से गलत हैं, और तथ्यों में कोई आधार नहीं है। यह एक झटके के रूप में आया है वकील ने कहा, “कुछ मीडिया घरानों ने सच्चाई की पुष्टि किए बिना ऐसी गलत जानकारी प्रकाशित करने का विकल्प चुना है।”
सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।