एक सरकारी वकील ने कहा कि जिला अदालत ने छह साल पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अनिल मिश्रा ने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विकास वर्मा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
एडीजीसी ने कहा कि 24 सितंबर, 2017 को पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के अनुसार, 23 वर्षीय वर्मा ने अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त 20 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया था, जब वह सुबह-सुबह खेत में गई थी।
उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया।