सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, “विषय परिसर के संबंध में 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति रहने दें। एक सप्ताह के बाद सूची बनाएं।”
याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है.
उन्होंने कहा, “70-80 घर बचे हैं। पूरी चीज़ बेकार हो जाएगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।”
मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा है।