नवी मुंबई की एक अदालत ने रोड रेज की एक घटना में एक नागरिक बस के ड्राइवर के साथ मारपीट और मारपीट करने के लिए तीन लोगों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
बेलापुर अदालत के तदर्थ जिला एवं सहायक सत्र न्यायाधीश केआर देशपांडे ने बुधवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
तीनों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने अदालत को बताया कि 24 नवंबर, 2015 को कार में सवार आरोपियों ने कथित तौर पर एक बस को रोका और चालक के केबिन में घुस गए और उनके वाहन को आगे नहीं जाने देने के लिए उसकी पिटाई की।
उन्होंने बताया कि तीनों नशे की हालत में पाए गए।
उन्होंने कहा कि मामले में पीड़ित समेत छह गवाहों से पूछताछ की गई और पीड़ित ड्राइवर को मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे.