ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने वापस लेते हुए खारिज कर दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को वापस ले लिया, जिसमें वाराणसी अदालत के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

जब याचिकाकर्ता के वकील ने कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने और जनहित याचिका में दावा की गई राहत के लिए आवेदन दायर करने की प्रार्थना की तो अदालत ने याचिका को वापस ले लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

Video thumbnail

अदालत के समक्ष पिछले बुधवार को जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें एएसआई सर्वेक्षण को प्रभावित किए बिना पूरी ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका जितेंद्र सिंह “विसेन”, राखी सिंह और अन्य ने दायर की थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व प्रधान सचिव को गुमराह करने वाली गवाही के लिए फटकार लगाई, अवमानना ​​नोटिस जारी किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles