सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित एनसीडीआरसी के आदेश को एसएलपी में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा एनसीडीआरसी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर
