बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूरे महाराष्ट्र में पुलिस बल को संवेदनशील बनाने की जरूरत है कि परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष में समलैंगिक जोड़ों से संबंधित मामलों से कैसे निपटा जाए।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी कि उसे और उसकी महिला साथी को उसके साथी के परिवार द्वारा धमकी दी जा रही थी।
6 जुलाई को पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह जोड़े को पुलिस सुरक्षा देगी.
हालांकि, बुधवार को दंपति के वकील ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस ने बाद में कहा कि उन्हें अभी तक अदालत का आदेश नहीं मिला है और इसलिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई है।
पीठ ने कहा कि पुलिस को जोड़े के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ ऐसे मामलों से निपटना होगा।
पीठ ने कहा, “ऐसे मामलों से कैसे निपटना है, इस बारे में राज्य भर में पूरे पुलिस बल को संवेदनशील बनाना होगा।”
अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक समान मामले का उल्लेख किया जहां न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार से दक्षिणी राज्य के विभागों में संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा था।
न्यायमूर्ति डेरे ने कहा, “मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसके बाद पुलिस आचरण नियमों में संशोधन किया गया था।”
अदालत ने दंपति के वकील से मद्रास एचसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर गौर करने को कहा और मामले की सुनवाई 28 जुलाई को तय की।