यूपी कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी करार दिया है

पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक को यहां एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया है।

विशेष न्यायाधीश मयंक जयसवाल ने मंगलवार को मलिक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

सहायक अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार के अनुसार, मलिक अपने समर्थकों के साथ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे।

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बचाव पक्ष के वकील श्यामबीर सिंह ने बताया कि जुर्माने की रकम जमा कर दी गई है।

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