राज्य उत्पाद शुल्क और मादक द्रव्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम के लुंगलेई जिले की एक विशेष अदालत ने हेरोइन की तस्करी के लिए 26 वर्षीय म्यांमार नागरिक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
उत्पाद शुल्क और नशीले पदार्थों के प्रवक्ता पीटर जोहमिंगथांगा ने कहा कि विशेष अदालत (एनडीपीएस अधिनियम) के न्यायाधीश एफ रोहलूपुइया ने म्यांमार के लीसेन गांव के निवासी दोषी बाविनुंगचुंग पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने कहा कि दोषसिद्धि की घोषणा बुधवार को की गई, जबकि सजा की घोषणा गुरुवार को की गई।
बाविनुंगचुंग को फरवरी 2021 में भारत-म्यांमार सीमा पर हनाथियाल जिले में तियाउ नदी के पास 762 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने अदालत को बताया कि तस्करी की गई हेरोइन मिजोरम में बिक्री के लिए थी।