अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया है जिस पर अपनी पत्नी की हत्या करने और अपराध के सबूत नष्ट करने का आरोप था।

कल्याण सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव पी पांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी दिलीप मतिलाल रॉय के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।

26 जून के आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध करायी गयी.

अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि दिलीप की शादी पीड़िता सोनी से हुई थी और दंपति कल्याण के खाडेगोलावली इलाके में रहते थे और शहर में एक बार और रेस्तरां में काम करते थे।

अदालत को बताया गया कि दंपति अक्सर छोटे-मोटे घरेलू मुद्दों पर झगड़ते थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मई 2014 में, पीड़िता की बहन, जो उससे फोन पर संपर्क नहीं कर सकी, बार में गई और पाया कि वह दो दिनों से काम पर नहीं आई है।

इसके बाद बहन पीड़िता के घर गई तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था और घर से दुर्गंध आ रही थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बाद में उसे पीड़िता का शव परिसर के अंदर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला।

पीड़िता की बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जज ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की बहन से पूछताछ करने में विफल रहा है और पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि उसका पता नहीं चल सका है.

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे आरोपी के मकसद को साबित करने में भी विफल रहा, जबकि कथित आरोपी को बरी कर दिया गया।

Related Articles

Latest Articles