हाई कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी मामले में विदेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित दवाओं की व्यावसायिक मात्रा की अवैध तस्करी में शामिल होने के आरोपी एक विदेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति प्रथम दृष्टया मामले में उसकी संलिप्तता को दर्शाती है।

अदालत ने कहा कि 8 किलोग्राम हेरोइन और 1,070 ग्राम कोकीन, जिसे व्यावसायिक मात्रा माना जाता है, मामले के सह-अभियुक्तों से बरामद की गई थी, जिनके साथ याचिकाकर्ता संपर्क में था और उनसे प्रतिबंधित सामग्री वाला सामान भी लेने आया था। .

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा, “यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता अपराध का दोषी नहीं है।”

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उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए निर्धारित सीमाएं संतुष्ट नहीं हैं और इस स्तर पर याचिकाकर्ता किंग्सले न्वान्ने को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है और उनकी याचिका खारिज कर दी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को सूचना मिली थी कि 27 जनवरी, 2021 को युगांडा की दो महिलाएं भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं लेकर आईजीआई हवाई अड्डे पर आने वाली थीं।

इसमें कहा गया कि महिलाओं को हवाई अड्डे पर रोका गया और उनके सामान से हेरोइन और कोकीन बरामद की गई।

जांच के दौरान, दोनों ने खुलासा किया कि पैकेट यहां विकास पुरी में एक व्यक्ति को दिया जाना था और जांच एजेंसी ने न्वान्ने को मौके से पकड़ लिया।

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अदालत ने कहा कि सह-आरोपी शरीफा नमगंदा का फोन आने के बाद याचिकाकर्ता विकास पुरी स्थित पेस्ट्री प्लेस में आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इसमें कहा गया है कि आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित पदार्थ प्राप्त करना था, जिसे उसे उस स्थान पर पहुंचाया जाना था जहां उसे गिरफ्तार किया गया था, जो प्रथम दृष्टया मामले में उसकी संलिप्तता दर्शाता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनसे कोई वसूली नहीं की गई है। वकील ने कहा, उनके खिलाफ एकमात्र आरोप साजिश का था और उन्हें युगांडा की दो सह-आरोपी महिलाओं से नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करनी थी।

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