उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से पहाड़ी राज्य में अनधिकृत निर्माण गतिविधियों के खिलाफ एक याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि राज्य सरकार ने 2017 में हर जिले में जिला विकास प्राधिकरण का गठन किया और प्रावधान किया कि कोई भी निर्माण गतिविधि उसकी अनुमति के बाद ही की जाएगी।
याचिका के मुताबिक, सरकार ने 17 मार्च, 2021 को एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 2016 से पहले पास किए गए नक्शों को कानूनी माना जाएगा, लेकिन नए क्षेत्रों को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हल्द्वानी के गोलापार इलाके में अनाधिकृत निर्माण कार्य चल रहा है।
मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।