विदेशी कानून डिग्री धारकों के लिए परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम घोषित करने के लिए बीसीआई को निर्देश देने की मांग वाली याचिका का निस्तारण किया

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी कानून की डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए योग्यता परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ को सूचित किया गया कि परिणाम 7 जून को पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।

“जब मामले को बुलाया जाता है, तो याचिकाकर्ता के वकील ने इस अदालत को अवगत कराया कि 18 वीं बार काउंसिल ऑफ इंडियन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर इंडियन नेशनल्स होल्डिंग फॉरेन लॉ डिग्री का परिणाम पहले ही 7 जून, 2023 को प्रकाशित हो चुका है।

पीठ ने कहा, “मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका की कार्रवाई का कारण बचता नहीं है। तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

इससे पहले 7 जून को याचिकाकर्ता अंचिता नैय्यर की ओर से पेश वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि अगर इस महीने परिणाम अधिसूचित नहीं किए गए, तो 75 से अधिक उम्मीदवार इस साल के अंत में होने वाली अखिल भारतीय बार काउंसिल परीक्षा नहीं दे पाएंगे।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया संभावित रूप से सितंबर-अक्टूबर में एआईबीई 18, 2024 आयोजित करेगा।

अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) वकीलों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने के लिए आयोजित की जाती है।

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