₹2000 कि नोट वापसी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आईडी प्रूफ के बिना नोट एक्सचेंज करने के आरबीआई के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें पहचान प्रमाण की आवश्यकता के बिना ₹2,000 के नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

उपाध्याय ने प्रस्तुत किया था कि अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और अन्य भ्रष्ट व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा जमा किए गए नोटों के कारण प्रचलन में ₹2,000 के नोटों का कुल मूल्य ₹3.11 लाख करोड़ गिर गया था।

उन्होंने कहा कि आरबीआई ने मांग पर्ची या पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना नोटों के आदान-प्रदान की अनुमति देना मनमाना और तर्कहीन था।

उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने केवल उस प्रावधान का विरोध किया था जो पहचान के किसी प्रमाण के बिना मुद्रा के विनिमय की अनुमति देता है, क्योंकि उनका मानना था कि यह गैंगस्टर, माफिया और उनके सहयोगियों को बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज या रिकॉर्ड-कीपिंग के अपनी मुद्रा का आदान-प्रदान करने में सक्षम करेगा।

आरबीआई ने 19 मई को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ₹2,000 के नोटों को वापस लेने की सूचना दी गई थी और सलाह दी गई थी कि मुद्रा को अभी भी कानूनी मुद्रा माना जाएगा।

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आरबीआई ने सुझाव दिया कि लोगों को अपने बैंक नोट अपने खातों में जमा करने चाहिए या बैंक शाखाओं में अन्य मूल्यवर्ग के लिए उनका आदान-प्रदान करना चाहिए।

आरबीआई ने ₹2,000 के नोटों को वापस लेने को एक वैधानिक अभ्यास के रूप में वर्गीकृत किया है न कि विमुद्रीकरण के रूप में।

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