सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ‘शिवलिंग’ की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण टाला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए “शिवलिंग” की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण को टाल दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 मई को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके “शिवलिंग” होने का दावा करने वाली संरचना की आयु का निर्धारण करने का आदेश दिया था। हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों ने कहा है कि संरचना ‘वजू खाना’ में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहां नमाज से पहले स्नान किया जाता है।

READ ALSO  अब कोई भी जम्मू और कश्मीर में खरीद सकता है जमीन: केंद्र ने कानून को किया अधिसूचित

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने “शिवलिंग” के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद पैनल की याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया।

Video thumbnail

पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं, “चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।”

शीर्ष अदालत ढांचे की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

READ ALSO  Allahabad HC का पुलिस भर्ती में लंबाई को लेकर अहम फैसला

केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने “शिवलिंग” के प्रस्तावित वैज्ञानिक सर्वेक्षण को फिलहाल के लिए स्थगित करने की याचिका पर सहमति जताई।

Related Articles

Latest Articles